II. केएपीएल अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और कर्तव्य:
केएपीएल रसायन और उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कंपनी के अधिकारियों की शक्तियों को संगठन में सभी स्तरों पर अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य समय-समय पर सौंपे जाते हैं।
III. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जा रही कार्यविधि (संगठन चार्ट):
केएपीएल के पास पर्यवेक्षण और जवाबदेही के पर्याप्त चैनलों के साथ निर्णय लेने की एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली है। किसी भी प्रकृति के निर्णयों की आवश्यकता वाले प्रस्तावों को संबंधित विभाग/शाखाओं में और कॉर्पोरेट स्तर पर उचित स्तर पर निर्णय प्रारम्भ किया जाता है। प्रस्ताव आम तौर पर अनुमोदन के लिए विभाग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (एमडी) के माध्यम से पारित किया जाता है। वित्तीय निहितार्थ वाले सभी प्रस्तावों को वित्त विभाग के माध्यम से भेजा जाता है। विभिन्न अनुमोदन प्राधिकारियों को सौंपे गए अधिकार स्पष्ट रूप से केएपीएल के “शक्तियों का प्रत्यायोजन” दस्तावेजों में लिखे गए हैं।
अपेक्षित होने पर, निर्णय लेने की सुविधा के लिए आवश्यक विभागीय समितियाँ बनाई जाती हैं।
प्रमुख नीति संबंधी निर्णयों और एम.डी. की शक्तियों के प्रत्यायोजन से परे निर्णय को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रसूत किए जाते हैं। केएपीएल का संगठन चार्ट नीचे संलग्न है:
केएपीएल का संगठन चार्ट
IV. कार्यों के निर्वहन के लिए केएपीएल द्वारा निर्धारित मानदंड:
मिशन और विजन स्टेटमेंट में कार्यों के निर्वहन के मानदंड स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं
V. कार्यों के निर्वहन के लिए केएपीएल या अपने अधीन के या केएपीएल कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे नियम और विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख रिकॉर्ड :
महत्वपूर्ण आंतरिक नियम, विनियम, मैनुअल और अभिलेख, जो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में उपयोग किए जाते हैं, नीचे दिए गए हैं:
- कंपनी व्यवहार से संबंधित मामले
- ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम
- सरकार के दिशा निर्देश
- समय-समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देश
- मिनट्स बुक में शामिल सामान्य बैठक में शेयरधारकों का निर्णय
- मिनट्स बुक में शामिल निदेशक मंडल और बोर्ड की उप-समितियों द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय
- बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता
- कंपनी के अधिकारियों के पक्ष में जारी सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी
- वित्त और लेखा से संबंधित मामले
- लेखांकन नीतियां
- लेखांकन मानक
- लेखांकन मैनुअल
- संकर्म, संविदा, वाणिज्य, प्रापण आदि से संबंधित मामले
- खरीद मैनुअल
- स्टोर मैनुअल
- प्रापण और संकर्म नीति
- केएपीएल कर्मचारियों से संबंधित स्थापना के मामले
- केएपीएल नियम (आचरण, अनुशासन और अपील), कर्मचारी हैंडबुक
- अवकाश संबंधी नियम
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम
- भर्ती / पदोन्नति नीतियां
- गृह निर्माण अग्रिम के लिए ब्याज सब्सिडी से संबंधित नियम
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की भर्ती और पदोन्नति के बारे में निर्देश।
- भंडार मैनुअल
- अ.पि.वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भर्ती के बारे में निर्देश।
- या.भत्ता/डी.ए. नियम
- संयंत्र संचालन
- समझौता ज्ञापन
- संचालन मैनुअल
- मानव संसाधन विकास और सामुदायिक विकास
VI. केएपीएल या उसके अधीन नियंत्रित द्वारा धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण :
कंपनी द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:
- निगमन से संबंधित दस्तावेज
- बोर्ड की बैठक और सामान्य बैठकों से संबंधित दस्तावेज
- लेखा से संबंधित दस्तावेज
- संविदा, वाणिज्य आदि से संबंधित दस्तावेज
- संयंत्र संचालन से संबंधित दस्तावेज
VII. किसी भी व्यवस्था का विवरण, जो कि नीति के निर्माण या कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है:
कंपनी हर वर्ष अपने शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करती है। जनता केएपीएल की वेबसाइट www.kaplindia.com पर अपने सुझाव, टिप्पणियों और अभ्युक्तियों को दर्ज कर सकती है।
VIII. बोर्डों, परिषदों, समितियों और दो या दो से अधिक व्यक्तियों सहित केएपीएल के भाग के रूप में या उसकी सलाह के उद्देश्य से गठित अन्य निकायों का कथन, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या इस तरह की बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ पहुँच में हैं :
बोर्डों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त को जनता के लिए सुलभ पहुँच नहीं बनाया जाता है क्योंकि केएपीएल के व्यवसाय की प्रकृति एक वाणिज्यिक प्रकृति है।
IX. केएपीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :
X. केएपीएल अधिकारियों और कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है जैसे कि इसके विनियमों में प्रदान की गई है:
वेतन और भत्ते :
कार्यपालक :
ग्रेड |
पदनाम |
वेतनमान (रु.) |
JE-0 |
कनिष्ठ कार्यपालक |
27000 – 80000 |
JE-1 |
कनिष्ठ कार्यपालक-I |
29000 – 100000 |
E-0 |
कार्यपालक |
30000 – 120000 |
E-1 |
सहायक प्रबंधक |
40000 – 140000 |
E-2 |
उप प्रबंधक |
50000 – 160000 |
E-3 |
प्रबंधक |
60000 – 180000 |
E-4 |
वरिष्ठ प्रबंधक |
70000 – 200000 |
E-5 |
सहायक महाप्रबंधक |
80000 – 220000 |
E-6 |
उप महाप्रबंधक |
90000 – 240000 |
E-7 |
महाप्रबंधक |
100000 – 260000 |
गैर-कार्यपालक :
ग्रेड |
पदनाम |
वेतनमान (रु।) |
N1 |
|
13750-28000 |
N2 |
|
15000-32000 |
W0 |
उप स्टाफ |
15500-35000 |
W1 |
लिपिक-सह-टाइपिस्ट/ऑपरेटर IV/तकनीशियन IV |
16000-38000 |
W2 |
कनिष्ठ सहायक II/ऑपरेटर III/तकनीशियन III |
17000-41000 |
W3 |
कनिष्ठ सहायक/ऑपरेटर II/तकनीशियन II/पीएसआर-IV |
17750-45000 |
W4 |
सहायक/ऑपरेटर I/तकनीशियन I/पीएसआर -III |
18500-49000 |
W5 |
वरिष्ठ सहायक/वरिष्ठ ऑपरेटर II/वरिष्ठ तकनीशियन II/पीएसआर-II/विश्लेषक II |
20000-54000 |
W6 |
समन्वयक/वरिष्ठ तकनीशियन – I/वरिष्ठ ऑपरेटर-I/पीएसआर-I/विश्लेषक I |
21000-62000 |
W7 |
पर्यवेक्षक/ वरिष्ठ पीएसआर |
23000-78000 |
नोट: उपरोक्त के अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नियम के अनुसार छुट्टी, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, रियायती कैंटीन की सुविधाएं, भविष्य निधि, प्रोत्साहन आदि भी कंपनी के नियमों के अनुसार दिए जाते हैं।
XI. केएपीएल की प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट, जो सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और संवितरण भुगतान पर रिपोर्ट के विवरण का संकेत देता है:
केएपीएल उन निवेश निर्णयों के लिए पूंजीगत बजट तैयार करता है जिन्हें बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। स्वीकृत बजट आबंटनों में शामिल परियोजनाओं/मदों को संबंधित वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी। उक्त प्रदर्शन पर निगरानी रखी जाती है। कंपनी के प्रत्येक विभाग के लिए भी बजट तैयार किया जाता है। किसी दिए गए वर्ष के दौरान प्रतिबद्धता और व्यय के लिए विशिष्ट आबंटन के साथ परियोजनाओं/मदों के लिए स्वीकृतियां दी जाती हैं। वर्ष के प्रारम्भ से पहले अनुमानों को अग्रिम में बनाया जाता है।
XII. सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है:
लागू नहीं
XIII. केएपीएल द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण:
केएपीएल किसी भी रियायत, परमिट या प्राधिकरण को मंजूरी नहीं देता है।
XIV. केएपीएल द्वारा धारित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में विवरण :
सामग्री प्रबंधन, स्टॉक, बिक्री, आर एंड डी, वित्त और एचआर आदि जैसे सभी निर्माण कार्यों से संबंधित डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं। कर्मचारियों को जरूरत के आधार पर इस डेटा तक पहुंच प्रदान की गई है।
XV. नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय का कार्य समय भी शामिल है, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है :
केएपीएल कोई सार्वजनिक पुस्तकालय का अनुरक्षण नहीं करता है।
XVI. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण:
नाम |
पद |
कार्यालय का पता |
संभाले जा रहे विशिष्ट अनुरोध क्षेत्र |
सुप्रिया कुलकर्णी |
कंपनी सेक्रेटरी उप महाप्रबंधक (प्रशासन) |
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, “अर्का – द बिजनेस सेंटर”, प्लॉट नंबर: 37, साइट नंबर: 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण, बैंगलोर-560058
फोन नंबर. 080-23571590
फैक्स: 080-23371350 ई-मेल: cs@kaplindia.com |
अपीलेट अथॉरिटी (एए) |
श्री एस.एन. सुरेश |
वरिष्ठ प्रबंधक |
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, “अर्का – द बिजनेस सेंटर”, प्लॉट नंबर: 37, साइट नंबर: 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण, बैंगलोर-560058फोन नंबर (0) 080-23571590
फैक्स: 080-23371350 ई-मेल: cpio@kaplindia.com |
सपीआईओके |
श्री लोकेश नाइक |
कार्यपालक (मानव संसाधन विकास) |
कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, “अर्का – द बिजनेस सेंटर”, प्लॉट नंबर: 37, साइट नंबर: 34/4, एनटीटीएफ मेन रोड,
पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा चरण, बैंगलोर-560058फोन नंबर (0) 080-23571590
फैक्स: 080-23371350 ई-मेल: cpio@kaplindia.com |
पीआईओ |